GST Council Meeting: आज यानी 21 दिसंबर से जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन होगा. यह बैठक दो सत्रों में की जाएगी. जिसमें पहले सत्र की मीटिंग हो चुकी है. वहीं दूसरा सत्र 4.30 बजे से शुरू होने वाला है. यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की की अध्यक्षता में होगी.  बैठक में बड़ी संख्या में जीएसटी काउंसिल के सदस्य भाग लेंगे. जीएसटी काउंसिल की इस बैठक को कई तरह से राजस्थान के लिए अहम माना जा रहा है. 

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इश मीटिंग में कई राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद है. सभी की मौजूदगी वाली बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स रेट्स की कटौती पर फैसले नहीं हो पाया है. जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स की दर घटाने के अपने फैसले को टाल दिया दिया है.   


वहीं इस बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर टैक्स मुक्त के बारे में फैसला करने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होनी जरूरी है, तभी इस पर फौसला दिया जा सकता है.  सम्राट चौधरी ने मीडिया से कहा, “कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है. हम (जीओएम) जनवरी में फिर बैठक करेंगे.”

 

काउंसिल ने चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह का गठन कर दिया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर समर्थन दिया था. वहीं स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव जारी किया था.

 

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इतना ही नहीं बुजुर्गों के अलावा अन्य लोगों के पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी में छूट देने का भी प्रस्ताव है. हालांकि, पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा. 


 

क्या-क्या होगा महंगा?

 

आज बैठक में कई लग्जरी आइटम पर जीएसटी दरों को लेकर भी फैसले लिए जाएंगे. 25,000 से अधिक कीमत के हैंड वॉच पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी हो सकता है.

 

15,000 प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले फुटवियर पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी हो सकता है.

 

रेडीमेड कपड़ों की बात करें, तो 1500 तक के कपड़े पर 5 फीसदी, जिनकी कीमत 1500 से 10,000 के बीच होगी उन पर 18 फीसदी और 10,000 से अधिक कीमत के कपड़ों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जा सकता है.

 

सिगरेट और तम्बाकू सहित एरेटेड ड्रिंक्स पर जीएसटी को 28 फीसदी से 35 फीसदी बढ़ाया जा सकता है.

 

क्या-क्या हो सस्ता? 

 

उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कुछ सामानों पर जीएसटी खम भी किया जा सकता है.

 

20 लीटर या उससे अधिक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक हो सकता है.

 

10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर 5 फीसदी की जा सकती है.

 

नोटबुक पर जीएसटी 12 से घटकर 5 फीसदी की जाएगी.