Jaisalmer news:  राजस्थान के जैसमेर के पास सटे भारत-पाकिस्तान  बॉर्डर पर आए दिन कुछ न कुछ खबर सामने आई जाती है. या तो घूसपैठ या कोई और साजिश इसी को लेकर जैसलमेर जिले के कलेक्टर ने एक बड़ा फैसला दिया है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कलेक्टर का बड़ा आदेश
देश की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न होने को लेकर कलेक्टर ने बॉर्डर एरिया में रात के समय घूमने पर बैन लगा दिया है. कलेक्टर ने बॉर्डर एरिया में कोई सेंधमारी ना हो जिसको लेकर रात के समय बॉर्डर एरिया में घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है.


इतने समय तक बैन
जैसलमेर के जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आदेश दिया है कि आने वाले 2 महीने तक बॉर्डर एरिया  से सटे 5 किलोमीटर के एरिया में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक घूमने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश आने वाले 12 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा. आगर किसीको आवश्यक काम हो तो अधिकारी की इजाजत लेना कि आवश्यकता है.


जैसलमेर जिला कलेक्टर ने तस्करी व घुसपैठियों तथा  असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश आदि गतिविधियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने  बैन लगाया है. 


यह भी पढ़ें:2013 से मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का अविश्वसनीय रिकॉर्ड


इन इलाकों में लगा प्रतिबंध
इसके साथ ही शेखर, कोठ, जामराऊ, कारटा, खारिया,धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ,खुईयाला,केरला में भी प्रतिबंधन लगेगा. 


साथ ही गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली,बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार,बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार,कुरिया बेरी सहित सरहद के अन्य इलाकों में ये बैन रहेगा. 


यह भी पढ़ें:अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, दिवाली की तरह सजेगा डूंगरपुर शहर व हर घर


यह भी पढ़ें:पीएम मोदी आज सूरत एयरपोर्ट टर्मिनल और डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे