Jalore news: पॉस्को न्यायालय जालोर के विशिष्ट न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है,पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक मुमताज अली सैयद ने बताया कि पीड़िता के पिता ने सांचोर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से अचानक गायब हुई थी.


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 उसके बाद तलाश करने पर पता चला कि उसकी पुत्री धानता निवासी श्रवण कुमार के घर हैं, उन्होंने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री आरोपी के बहकावे में है. पॉस्को न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि राजस्थान में आए दिन हो रही रेप की घटनाएं प्रदेश के लिए चिंता का विषय है. प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन राजस्थान में अपराध की घटनाओं को कम करने के लिए प्रयासरत हैं.


20 साल के कारावास की कठोर सजा सुनाई


इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर नाबालिक को दस्तयाब कर पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था,पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया पॉस्को न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने वह पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी श्रवण कुमार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की कठोर सजा सुनाई.


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