Bus Truck Driver Strike for new Hit and Run Law : ड्राईवरों की सजा कानून को लेकर सांचौर में बस ऑपरेटर्स और वाहन चालकों की ओर कानून को वापस लेने की मांग को चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है.


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इस दौरान बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन की चेतावनी दी है.


ज्ञापन में बताया कि भारत सरकार द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ वाहन के एक्सीडेंट होने के बाद वाहन चालक द्वारा वाहन छोड़कर भाग जाने की स्थिति में घटनास्थल पर एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति की मृत्यु होने पर वाहन चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान कानून में रखा गया.


जिसे रन एंड हिट की श्रेणी में माने जाने का प्रावधान रखा है जो वहन चालकों के खिलाफ है. ज्ञापन में बताया कि वाहनों का एक्सीडेंट संयोग से होता है कोई भी वाहन चालक जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है. यदि जानबूझकर एक्सीडेंट करता है तो उसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में अलग से प्रावधान है. केन्द्र सरकार द्वारा लाए इस कानून की जानकारी होने पर सभी वाहन चालक आहत है.


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इस कानून का हम वाहन चालक घोर विरोध करते हैं और ज्ञापन में बताया इस कानून को वापस लिया जाए. बता दें कि देश में ट्रक यूनियन की हड़ताल खत्म होने के बाद अब निजी बस आपरेटर यूनियन टैक्सी यूनियन हड़ताल कर रहे हैं. सुबह से सांचौर शहर के बस स्टैंड पर निजी बसों, टैक्सी चालकों ने गाड़ीयां खड़ी कर दी हैं. यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है.