Khetri: झुंझुनूं के खेतड़ी में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडवोकेट संजय कुमार सुरोलिया ने बताया कि बड़बर निवासी मोहम्मद अली ने छह जुलाई को सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं समेत अन्य अभद्रता करते हुए पोस्ट डाली थी. 


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यहां तक की आरोपी ने पाकिस्तान इज बेस्ट की पोस्ट डाली थी, जिस पर बड़बर निवासी नवदीप सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया था.  


आरोपी मोहम्मद अली के परिजनों ने अपर सेशन न्यायाधीश खेतड़ी के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर अपर सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना द्वारा जमानत खारिज करने पर उक्त आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में खेतड़ी जेल में बंद है. 


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आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकालकर एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी. 


Reporter- Sandeep Kedia 


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