Rajasthan News: न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट झुंझुनूं ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी सहीराम को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 5 /6 में 20 साल का कठोर कारावास और पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही अभियुक्त को एससी/एसटी एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार के अर्थदंड तथा धारा 3 (1) में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. 


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अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह ओर 47 दस्तावेज किए गए पेश
विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की ओर से न्यायलय में पैरवी करते हुए 11 गवाह और 47 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी सहीराम को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास पचास हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है. साथ ही धारा एससी/एसटी एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार और धारा 3 (1) में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड दंडित किया है. 



घर पर अकेली थी युवती
विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि पीड़िता घर पर अकेली थी. घर वाले पड़ोस में शादी में गए हुए थे. आरोपी सहीराम घर पर आया और पीड़िता को जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही आरोपी सहीराम ने पीड़िता को धमकी दी कि उसके न्यूड फोटो उसके पास है. घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. आरोपी ने कई बार धमकी देकर दुष्कर्म किया. पीड़िता के परिजनों के द्वारा मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और अपराध साबित होने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. न्यायालय ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सहीराम को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया. 



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