Jodhpur: लिव-इन मे राह रहे प्रेमी-प्रेमिका को राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने परिवादी मनीषा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस सुरक्षा के आदेश दिया है. जोधपुर निवासी मनीषा और दिनेश चौहान की ओर से अधिवक्ता निखिल भंडारी ने हाईकोर्ट में एडवोकेट पिटीशन पेश कर बताया कि वह आपस में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन मनीषा के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों को जान और माल का खतरा लगातार बना हुआ है.


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हाईकोर्ट में दोनों की ओर से अधिवक्ता निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए यह बताया कि जोधपुर पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया जावे कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करावे. अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के सामने यह भी बहस की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं. किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने अधिवक्ता निखिल भण्डारी के तर्को से सहमत होते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया.


Reporter- Bhawani Bhati


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