Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने आसाराम को राहत देते हुए माधव बाग में चल रहे उपचार के लिए आकस्मिक पैरोल का पांच दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है. हाईकोर्ट में आसाराम के पेरोकार रामचन्द्र भट्ट की ओर से आकस्मिक पैरोल बढ़ाने का आवेदन पेश किया था. 


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आवेदन के साथ ही उसने माधव बाग अस्पताल के चार चिकित्सकों के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि ऐसे रोगियों के लिए योग, प्राणायाम, आहार परिवर्तन और 21 पंचकर्म प्रक्रियाओं के साथ माधवबाग के प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक हैं. 



शुरुआती दिनों में उनकी कमजोरी और थकान के कारण उनके पंचकर्म उपचार की तीव्रता कम करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ पंचकर्म प्रक्रियाएं छूट गईं. हमने उपरोक्त स्थिति और उसके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए 21 पंचकर्म प्रक्रियाओं की योजना बनाई थी. इनमें से आज तक केवल 10 पंचकर्म प्रक्रियाएं की गई हैं. 



पिछले दिनों मरीज के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वह हमारे उपचार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दे रहा है. यदि वह अतिरिक्त 5 दिनों तक उपचार प्राप्त करना जारी रखता है, तो हम उसकी हृदय संबंधी स्थिति और प्रयास सहनशीलता में और सुधार की उम्मीद करते हैं. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग एवं महाराष्ट्र पुलिस विभाग से सुरक्षा को लेकर टेलीफोनिक बातचीत कर सुरक्षा को लेकर जानकारी ली. जिसे कोर्ट में पेश करते हुए बताया कि फिलहाल कानून एवं सुरक्षा को लेकर शांति जताई गई है. 



कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में 13 अगस्त 2024 के आदेश में जो शर्तें लगाई गईं, वो यथावत रहेंगी और इसके साथ ही पांच दिन की पैरोल अवधि को बढ़ाते हुए आसाराम के पैरोकार के आवेदन को निस्तारित कर दिया.


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