Karauli Crime News:करौली पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का देह शोषण करने के आरोपी एक शिक्षक को 20 वर्ष कठोर कारावास और 80 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. आरोपी शिक्षक पर बालिका से फोन पर अश्लील हरकत करने और ब्लैक मेल करने का भी आरोप है.आरोपी शिक्षक गोरधन निवासी थाना गढ़मोरा नादौती है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान 12 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्श कराए गए.


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विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी गोरधन पुत्र मन्नीराम मीना निवासी सलावद थाना गढ़मोरा नादौती जिला गंगापुर को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और कुल 80 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.



पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की दादी ने नादौती के गढ़मोरा थाने में 18 मई 2023 एफआइआर दर्ज कराई. एफआइआर में बताया की पुत्रवधू और सभी परिवारजन फरीदाबाद गए हुए थे. घर पर पोती व उसके दादाजी अकेले थे. 16 मई को रात करीब दस बजे दादाजी किसी के घर जागरण में गए थे और पीड़िता घर पर अकेली रह गई थी.



रात करीब 2.30 बजे दादाजी जागरण से घर वापिस आए तो पीड़िता घर पर नहीं मिली. आस पडौस में तलाश किया लेकिन नहीं मिली. 17 मई को पीड़िता सुबह 4 बजे अपने घर आई और वो बहुत घबराई हुई थी. उसने पूछताछ में बताया कि स्कूल में गोरधन मीना पढ़ाने आते है. उसने घटना से करीब 6 माह पूर्व कॉपी चेक की उसमें शायरियां लिखी थी.


उसने पीड़िता से कहा कि शायरियां किसके लिए लिखती है.बदनाम कर दूंगा जैसा कहूं वैसा कर.गोरधन ने फोटो खींच लिए और कहा कि कहना नहीं माना तो बदनाम कर दूंगा. जिससे पीड़िता बहुत डर गई. गोरधन रात को दादा के फोन पर कॉल करता. फोन पर कपड़े उतरवा देता.
 
16 मई को रात को 12 बजे गोरधन कार से अपने घर ले गया और बलात्कार किया.आरोपी को 29 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया.30 सितंबर को आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया.न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह व 25 दस्तावेज प्रदर्श करवाए है.


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