सलमान खान को मिली बड़ी राहत, झूठे शपथ पत्र मामले में सीजेएम कोर्ट ने खारिज की अर्जी
सलमान खान पर आरोप है कि 1998 में काले हिरण शिकार मामले के दौरान उन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के चलते शपथ पत्र पेश किया था, जिसे झूठा बताया जा रहा है.
जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट आज (सोमवार) अपना फैसला सुना सकता है. दरअसल, काला हिरण शिकार मामले के साथ सलमान खान पर आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज हुआ था. जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश किया था.
सलमान खान पर आरोप है कि 1998 में काले हिरण शिकार मामले के दौरान उन्होंने अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के चलते शपथ पत्र पेश किया था, जिसे झूठा बताया जा रहा है. इस ही मामले में कोर्ट द्वारा आज फैसला सुनाया जाएगा.
मामले को लेकर 11 जून को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि सलमान खान का किसी भी तरह का यह इंटेशन नहीं था कि वह झूठा शपथ पत्र दें. ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है.
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सीजेएम कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सरकार की ओर से पेश की गई धारा 340 की अर्जी पर लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला करते हुए सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया. अर्जी में सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया था, वहीं ललित बोड़ा के खिलाफ सलमान की ओर से पेश धारा 340 की अर्जी को सलमान के अधिवक्ता ने वापस ले लिया.
सीजेएम कोर्ट पहुंचे वकील अंकित रमन. सलमान खान के झूठा पत्र पेश करने के मामले में 12 बजे के बाद पेश की जाएगी अर्जी. जिसके बाद इस मामले में आदेश मुकर्रर किया जाएगा. बता दें, सलमान खान पर कोर्ट में हथियारों का झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप है. जिसके चलते अभियोजन द्वारा 340 की अर्जी दायर की गई थी.