Number Plate Rule : कार या बाइक पर लोगों को अपना नाम, जाति या धर्म आदि लिखवाने का शौक होता है. आपने भी अपनी या फिर किसी दूसरे की गाड़ी पर शौक-शौक में नाम या स्लोगन लिखे देखें होंगे, लेकिन क्या आपको पता है यह शौक किसी दिन आपको भारी पड़ सकता है. क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह नियम के खिलाफ है. ऐसा करने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. 


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सितम्बर 2019 में सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम और सख्त कर दिए हैं. ट्रैफिक नियमों में बाइक, थ्री व्हीलर या कार के नंबर प्लेट को लेकर कई तरह के दिशानिर्देश हैं, जिसे फॉलो करना जरुरी है. राजधानी जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय (Rajasthan Police) की ओर से सितम्बर 2019 को इस दिशा में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और जयपुर, जोधपुर जिला पुलिस उपायुक्तों को इससे जुड़े आदेश दिए गए थे.



इस नियम के तहत अगर गाड़ियों पर नाम, जाति, धर्म या कुछ अन्य लिखा पाया गया तो ऐसे वाहनों पर अब सड़क पर चलते दिखे तो यातायात पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इस आदेश के मुताबिक, राजस्थान में चलने वाले निजी गाड़ियों पर स्वयं जाति, संगठनों के पदों का नाम, भूतपूर्व पद, स्वयं का नाम, गांव का नाम लिखने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है.



ये है नंबर प्लेट को लेकर नियम


बाइक या कार की नंबर प्लेट को लेकर इस एक्ट के तहत खास नियम हैं. इसके तहत 70 सीसी से कम की बाइक पर  नंबर प्लेट में फॉन्ट की लंबाई 15 एमएम, चौड़ाई 2.5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच में 2.5 एमएम की खाली जगह होना अनिवार्य है. वहीं 70 सीसी से ज्यादा की गाड़ी के नंबर प्लेट में फॉन्ट की लंबाई 30 एमएम, चौड़ाई 5 एमएम और नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप होना चाहिए.


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