Nagaur news: मकराना खनन क्षेत्र के साहब वाली उलोडी रेंज की खान संख्या 95/ए पर अवैध खनन की शिकायत को लेकर खान के पड़ोसी ने उदयपुर खनिज विभाग के डायरेक्टर से शिकायत कर अवैध खनन रुकवाने की मांग की है, जबकि अवैध खनन कर्ताओं पर परिवादी शैलेंद्र सिंह द्वारा आईपीसी की धारा 406, 420, 120बी, 323, 504, 307  के तहत मकराना थाने में मामला भी दर्ज हो रखा है. उसके बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. खान के साझेदार शिकायतकर्ता अब्दुल हमीद, अब्दुल हाफिज पुत्र अब्दुल लतिफ जाति चौहान निवासी मकराना ने बताया कि सामलाती खान 95/ए मुबारक एण्ड सन्स के नाम से साहब वाली रेन्ज मे आयी हुई है 


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जिसकी ईसी नहीं बनी हुई है ईसी के अभाव मे सन 2016 से आज दिन तक बन्द है. उसके कुछ हिस्से पर षडयंत्र से 15 फीट 9 इंच की स्वीकृत करवा ली गई और उस की ईसी की आड़ में सम्पूर्ण खान को शाहदत अली, अनवर हुसेन, इमरान, मनान चौहान, बून्दू चौहान, मोहम्मद सलीम रान्दड, जाकिर हुसेन भाटी, सिकन्दर गौड, फरान, शैरू चौहान अनाधिकृत तरीके से खनन कार्य करके पत्थर ले जा रहे है जिसमे मकराना पुलिस और खनन विभाग मकराना उनके साथ है. उनकी मिलीभगत से अवैध खनन कार्य करवाया जा रहा है. इसलिए उन्होंने उपरोक्त खान के सम्पूर्ण हिस्से के पत्थर ले जाने से रोका जावें तथा खनन कार्य को बन्द करवाया जावें. 


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वहीं परिवादी शैलेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत निवासी जूसरी ने आरोपी मोहम्मद इमरान, अनवर हुसैन, शहादत अली, सिकन्दर अली गौड, जाकिर हुसैन, फरान अहमद पर आईपीसी की धारा 406, 420, 120बी, 323, 504, 307 के तहत न्यायालय के आदेश से पुुलिस थाना मामला दर्ज करवा रखा है. जिसमें बताया कि परिवादी व गुलाम सरवर ने बापी खान संख्या 95/1 साहब वाली रेन्ज मकराना के लाईसेन्सी शौकत अली वगैरा के हिस्से की 15-9 अगवाड से पछवाड़ का हिस्सा आधीण काटने (खनन कार्य) करने हेतु दी एवं उक्त खान में खनन करने के लिए 


परिवादी के पक्ष में खान के भागीदारों ने ने इकरारनामा कर खनन पेटे 15 लाख रूपये खान मालिकों को रोकड़ी अदा किये एवं यदि खनन के दौरान उक्त खान प्राकृतिक आपदा व अप्राकृतिक आपदा से बन्द रहती है तो उक्त समय खनन के समय में बढ़ा दिया जावेगा. उक्त इकरारनामें के अलावा अलग से डायरियों के माध्यम से करीब 80-90 लाख रूपये शौकत अली, इमरान व अनवर हुसैन वगैरा ले गए. खान की ईसी विभाग द्वारा जारी कर दी गई है. 


अब परिवादी के साथ छल एवं धोखा करने व परिवादी से ली गई राशि को हड़प करने एवं परिवादी को खान से बेदखल करने के आशय से सिकन्दर अली गौड़, जाकिर हुसैन भाटी, फरान अहमद के पक्ष में खान पर खनन कार्य करने का इकरारनामा कर दिया. जबकि उक्त सभी आरोपी को यह जानकारी थी कि उक्त खान परिवादी को खनन हेतु आधीण दे रखी है. 


उक्त खान की ईसी जारी होने पर 28 अप्रैल 2023 को परिवादी व उसके चाचा का लड़का ऋषीराजसिंह व ड्राईवर सोनू जाजोरिया खान पर करीब 10 बजे गये तब आरोपी अनवर हुसैन वगैरा ने गाड़ियों में से लाठिया, फरसे सरिये निकालकर परिवादी पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया एवं ख़ान में गिराने की कोशिश की. परिवादी ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि फरान अहमद, जाकिर हुसैन, सिकन्दर गौड़ बहुत बड़े खान माफिया है 


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जिन्होंने खान पर आने पर जान से मारने की धमकी दी है. परिवादी ने बताया कि रिपोर्ट देने के बाद भी खदान में अवैध खनन माफिया द्वारा किया जा रहा है जिसको लेकर पड़ोसी खान मालिक ने भी खनिज विभाग के डायरेक्ट से भी अवैध खनन रुकवाने की मांग की है.