GST News, Nagaur:  नागौर के डीडवाना में गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय समन्वय बैठक में अखिल भारतीय स्तर पर फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक विस्तारपूर्वक नीति घोषित की गई. विशेष अभियान के दौरान सभी केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन द्वारा 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 की अवधि के दौरान यह विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया जाएगा. अभियान का मकसद है की इस दौरान संदिग्ध और नकली जीएसटीएन का पता लगाया जा सके.


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 फर्जी जीएसटी की पहचान करेंगे


फर्जी जीएसटीएन अभियान के तहत राज्य कर अधिकारी तथा केंद्रीय अधिकारियों द्वारा ऐसे फर्जी जीएसटी की पहचान करेंगे. यदि जांच के सत्यापन के बाद यह पाया जाता है कि करदाता मौजूद नहीं है और काल्पनिक है, तो कर अधिकारी तुरंत जीएसटी अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार उक्त करदाता के पंजीकरण को निलंबित कर रद्द करने की कार्रवाई शुरू करेंगे.


 इसे जीएसटी के नियमों के साथ पढ़ा जाएगा. उपरोक्त के अलावा पदाधिकारी बिना किसी देरी के सीजीएसटी नियमों के नियम 86A के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी को ब्लॉक करने के मामले की जांच करेगा.


ऐसे गैर मौजूद करदाता द्वारा जिन रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स पारित किया गया है. उनका विवरण उक्त करदाता द्वारा GSTR-1 में प्रस्तुत किया गया है कि पहचान की जाएगी.इस अभियान का मुख्य उद्देश फर्जी मास्टरमाइंड और राजस्व की क्षति पहुंचाने वालों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत दंडित करना है.


इन बातों का रखें ध्यान
1. अपने प्रतिष्ठान व फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगाये जिस पर जीएसटी नम्बर, एड्रेस, फर्म का नाम, मोबाइल नंबर आदि लिखा हो.
2.आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट प्रतिष्ठान व फैक्ट्री के अंदर लगा हुवा होना चाहिए.
3. जिस जगह आप व्यापार कर रहे है वही एड्रेस जीएसटी के सर्टिफिकेट में होना चाहिए अन्यथा इसकी पेनल्टी लग सकती है. यदि इसमे फर्क है तो तुरंत ठीक करने की कार्यवाही करे.


4.. आपके पास खरीद व विक्रय के बिल उपलब्ध होने चाहिए.
5. अगर आप का व्यापार या फैक्ट्री का स्थल किराये का है तो उसका वैध किरायानामा आपके पास होना चाहिए.


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