pali: जिला मुख्यालय पर सोमवार को ओबीसी वर्ग से जुड़े युवाओं ने आरक्षण संबंधी अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम  कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन. ज्ञापन में बताया कि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के जरिए  दिनांक 17/4/2018 को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण अधिनियम 1988 में परिवर्तन कर लागू की गई थी.


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नयी अधिसूचना से ओबीसी पुरुष वर्ग की अधिकतर सीटें भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की जा रही है. जिससे ओबीसी वर्ग के पुरुष बेरोजगारों को राजस्थान सरकार की भर्तीयों में ना के बराबर नियुक्ति मिल पा रही है.


. राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवायें (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के द्वारा राजकीय सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को कुल रिक्तियों का 12.5% आरक्षण दिया हुआ है.
इन नियमों में राज्य सरकार के जरिए अधिसूचना के जरिए रा संशोधन कर भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को क्षैतिज आधार पर चयनित अभ्यर्थी की संबंधित श्रेणी की रिक्तियों में समायोज्य करने का प्रावधान कर दिया गया. चूंकि राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक अधिकांशतः पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग से ही होते हैं। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण में संशोधन करने की मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया.


Reporter: Subhash Rohiswa


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