Asaram Bapu Story: भक्तों के लिए भगवान...पर कानून की नजर में शैतान, मासूमों के साथ किया इतना घिनौना काम, जानें संत से कैसे क्रिमिनल बने आसाराम

Asaram Bapu Story: 2013 रेप केस में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आसाराम को SC से अंतरिम ज़मामत दे दी गई है. SC ने आसाराम को खराब सेहत के आधार पर 31 मार्च तक की अंतरिम ज़मामत दी है.

1/5

आसाराम का साम्राज्य

आसाराम एक फेमस संत हैं, जो कुछ ही सालों में धर्म का ज्ञान देते-देते करोड़ों के मालिक बन गए थे. देखते ही देखते उनके दर पर नेता से लेकर अभिनेता तक अर्जी लगाने लगे. बहुत कम समय में उन्होंने शैंपू, साबुन, अगरबत्तियां व अन्य सामान बेचकर देशभर में 400 से ज्यादा आश्रम खड़े कर दिए.

2/5

भक्तों के लिए देवदूत

अरबों रुपए के मालिक बने आसाराम भक्तों के लिए देवदूतों बन गए. लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे. इन सबके बीच उनका धार्मिक साम्राज्य आसमान छूता रहा, लेकिन एक ही झटके में अचानक सब ढह भी गया, और शुरू हो गया आसाराम को अर्श से फर्श पर आने का समय.

3/5

ऐसे शुरू हुई अंत की कहानी

आसाराम के धार्मिक साम्राज्य का अंत तब शुरू हुआ, जब अहमदाबाद में उनके आश्रम के दो छात्रों की लाश साबरमती नदी से मिली. इसके बाद अगस्त 2013 में ही यूपी की एक नाबालिग लड़की ने परिजनों के साथ पुलिस को बताया कि जोधपुर आश्रम में आसाराम ने उसका यौन शोषण किया था. नाबालिग लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें रेप की पुष्टी हुई. आसाराम के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद जब आसाराम के मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में आसाराम को सेक्स करने में सक्षम होने की बातें सामने आईं, तो हर कोई हैरान रह गया.

4/5

आसाराम को मिली आजीवन कारावास की सजा

रेप मामले में 7 अप्रैल 2018 को एससी एसटी अदालत में इस केस की फाइनल सुनवाई हुई. 25 अप्रैल 2018 को अदालत ने आसाराम को नाबालिग से रेप मामले में दोषी मान लिया. कोर्ट ने बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस बीच 10 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें  3 जान गई. वहीं एक की तो जोधपुर की अदालत में छूरा घोंपकर हत्या तक कर दी गई थी. इसके बाद गांधीनगर कोर्ट ने एक अन्य मामले में आसाराम को दोषी माना.

5/5

खराब सेहत के चलते मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर आसाराम बापू को आज यानी 7 जनवरी 2025 को अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आसाराम किसी भी तरह के सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे. वहीं अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से भी उन्हें मिलने की अनुमती नहीं है.

ZEENEWS TRENDING STORIES

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by Tapping this link