गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक के आदेश, पढ़े पूरा मामला
Gajendra Singh Shekhawat : संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी से जुड़ा मामला, केंद्रीय जल शक्ति मंन्त्री गजेंद्र सिंह को राहत, राजस्थान हाई कोर्ट से मिली राहत, राजस्थान हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, पक्षकारों से किया 3 सप्ताह में जवाब तलब
Gajendra Singh Shekhawat : प्रदेश के संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी घोटाले में केंद्रीय जल शक्ति मंन्त्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आने के बाद केंद्रीय मंत्री की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में विविध फौजदारी याचिका दायर की गई. केंद्रीय जल शक्ति मंन्त्री की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई हुई.
जस्टिस कुलदीप माथुर की अदालत ने सुनवाई करते हुए एसओजी में किसी तरह के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंन्त्री के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. साथ ही पक्षकारों से जवाब तलब किया. अब मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई होगी. जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच में सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि अभी तक एसओजी की एफ आई आर में ना तो उनको आरोपी माना गया है ना ही गिरफ्तारी करने की कोई आशंका है इसको देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने भी केंद्रीय मंत्री शेखावत को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी .
कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्थान पुलिस एसओजी एटीएस केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार नहीं करें. वही प्रतिवादी राज्य सरकार सीबीआई और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है.
गौरतलब हे कि मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंन्त्री के एसओजी की जांच में दोषी आरोपी माने जाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से बयान दिए थे. इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली की अदालत में गुहार लगाई . इसके बाद संभवतया किसी तरह की गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में 482 के तहत याचिका दायर की. जहां पूर्व में दो बार सुनवाई टल गई थी.