Rajasthan News: होली पर्व पर राजस्थान में  इस बार धारा-144 लगाई गई है, जिसका सियासी मुद्दा बनना तय है. बीते दिन बुधवार को जोधपुर में होली के  दिन 4 दिन पहले धारा 144 लागू करने का एक आदेश जारी किया गया है. 


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बता दें कि पिछले साल  2023 में भी होली पर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार  धारा-144 को लागू किया, जिसपर उस समय  तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और MP अर्जुन लाल मीणा ने काफी हंगामा किया था . इसे कांग्रेस सरकार का तुगलकी फरमान बाताने के साथ राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी. 


बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2023 में राज्य में होली के दौरान धारा 144 को लागू किया था. जिसे लेकर उन्होंने दलील दी थी कि त्योहारों के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे लगाया जाता है. इस बयान के बाद से कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप- प्रत्यारोपों का दौर देखने को मिला था.  


दरअसल, पिछले साल होली के दौरान बाड़मेर में धारा-144 लागू किए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को घेरा था. गहलोत सरकार के फैसले का विरोध जताते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार से सवाल भी पूछा था कि आप सरकार से पूछे कि ये धारा-144 किस वजह से लगी हुई. 


सांसद अर्जुन मीणा गहलोत सरकार को किया था कटघरे में खड़ा 


वहीं दूसरी तरफ सांसद अर्जुन मीणा  ने भी गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था.  उन्होंने  गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि,  एक तरफ हिन्दूओं के धार्मिक प्रतीकों, यात्राओं पर रोक और दूसरी तरफ रमजान में मुस्लिम इलाकों में बिजली न काटने का फरमान...यह कैसी दोहरी मानसिकता है आपकी?  आरोपों को गलत कहते हुए तत्कालीन सरकार की ओर से खूब  ट्वीट और रिट्वीट हुए.


सवाल है कि क्या गहलोत सरकार में होली पर लागू किए गए धारा 144  पर बवाल काटने वाली भाजपा भजनलाल सरकार में जारी हुए धारा 144 के आदेशों पर कैसे प्रतिक्रिया देगी करते हैं. जाहिर है कि एक बार फिर से इस फरमान के जारी होने के बाद कांग्रेस भी भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है. जिसके बाद देखना होगा कि भाजपा नेताओं क्या प्रतिक्रिया देंगे. 


जोधपुर जिला प्रशासन ने शहर में धारा 144 
जोधपुर जिला की प्रशासन ने शहर में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के धारा 144 के आदेश को फिर से जारी किया है. जिस पर पजिला प्रशासन ने सफाई देते हुए  रमजान और होली का हवाला दिया है. इसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय के जरिए धारा 144 लगाई गई है. उन्होंने बताया कि होली के त्योहार के दौरान पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है.


 बुधवार को इस विषय पर जोधपुर डीसीपी शरद चौधरी ने  धारा 144 का पालन करने और होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है.  यह आदेश जिले में 21 मार्च से 11 अप्रैल तक लगू रहेगा. इसके जरिए किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स और नारे नहीं लगाने को कहा है जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे.


आदेश के अनुसार होली के हुड़दंग में अक्सर रंग खेलते हुए लोगों को किसी दूसरे संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत न हो इसी लिए यह आदेश जारी किया है. होली में रंग भरे गुब्बारे और घातक रसायन, धूल, कीचड़, ऑयल पेंट आदि का उपयोग नहीं कर सकते है. 


ली की पंच पाइन 'बुरा न मानो होली है' को तक को बख्शा नहीं गया है. आदेश के मुताबिक रंग खेलने के अनिच्छुक व्यक्ति को जबरन रंग लगाने से मना किया गया है. यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी राहगीर या उसके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के रंग नहीं डालेगा.