प्रतापगढ़- दुष्कर्म के मामले में पोक्सो अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने से किया दंडित से किया दंडित
Pratapgarh news: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने आज सुनवाई पूरी होने पर दोषी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है.
Pratapgarh news: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने आज सुनवाई पूरी होने पर दोषी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है. विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को जेल भेजने के आदेश दिए.
विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट गोपाल लाल टांक ने बताया कि 7 साल पहले 27 जनवरी 2016 को छोटी सादड़ी थाने में पीड़िता के पिता ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए चली गई है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की तो सामने आया कि निंबाहेड़ा निवासी शिवा जोगी उसकी लड़की को ले गया है.
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बाद में पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंची और परिजनों को बताया कि शिवा उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने शिवा को गिरफ्तार कर लिया था तभी से यह मामला पोक्सो अदालत में विचाराधीन था. आज मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए शिवा जोगी को दोषी माना और उसे 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए.
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