Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने आज अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में फिरौती के लिए हत्या के आरोपियों दीपक माली व पृथ्वीराज माली निवासी नाथुखेड़ी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया. 


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लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया कि प्रकरण के अनुसार, 13 दिसंबर 2018 को प्रार्थी राधेश्याम गायरी ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना हथुनिया पर पेश की कि 12 दिसंबर 2018 को मैं तथा मेरा पुत्र सुखलाल दोनों एमपी में रिश्तेदारी में गए थे. मेरा दूसरा पुत्र घर पर ही था तथा मेरा सबसे छोटा पुत्र लोकेश गायरी उम्र 13-14 वर्ष का होकर जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, दिन में घर पर ही था जो शाम करीब 6 बजे मेरे बड़े पुत्र गंगाराम को यह कहकर गया कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं लेकिन वह वापस घर नहीं आया. रात्रि करीब 9 बजे के मेरे पुत्र लोकेश के फोन से बड़े पुत्र गंगाराम के फोन पर कॉल आया व बताया कि तेरे भाई को जिन्दा देखना चाहता है तो 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर लेना. मेरे पुत्र गंगाराम ने पूछा कि कौन बोल रहे हो तो उसने कहा कि सुबह बात करूंगा व फोन बंद कर दिया. 



इस पर पुलिस थाना हथुनिया ने मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया. अपहृत लोकेश की हत्या कर दी गई थी व उसके शव को कुएं में डाल दिया गया था. अनुसंधान के बाद चालान न्यायालय में पेश किया. प्रकरण केस ऑफिसर स्कीम में रखा गया था. अभियोजन की ओर से मामले को साबित करने के लिए लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने 19 गवाह पेश करते हुए 48 फर्दें प्रदर्शित करवाई. प्रकरण को साबित मानकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपए सहित विभिन्न अन्य धाराओं में सजा व जुर्माने से दंडित किया. राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने पैरवी की.



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