Rajasthan News: प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने मासूम से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है. इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे वहशी का समाज में खुले में घूमना बालिकाओं की सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा कर सकता है. ऐसे मामलों में सजा में नरमी अपनाया जाना सामाजिक हितों के प्रतिकूल होगा. 


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ढाई साल पहले पीडिता को किडनैप कर किया था दुष्कर्म 
विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट गोपाल लाल टांक ने बताया कि ढाई साल पहले 28 जून 2021 को घंटाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया कि अनिल कुमार पीड़िता को घर से रात के समय जबरन किडनैप कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का इस दौरान डीएनए टेस्ट करवाया गया जो पॉजिटिव आया था. उन्होंने कहा कि आज मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को 20 साल कारावास और 20 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि ढाई साल तक मामले की सुनवाई अदालत में चली, इस दौरान मासूम की बीमारी से मौत हो गई थी. 


सालों से यौन शोषण कर रहा था आरोपी 
बता दें कि सुजानगढ़ पुलिस ने गैंगरेप और पॉक्सो के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. डीएसपी शकील अहमद ने बताया कि नवम्बर 2023 में दर्ज प्रकरण के तहत पीड़िता ने लगातार 6 वर्षों से यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने आरोपी शौकत व तौफिक निवासीगण सुजानगढ़ को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जायेगा. 


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