Pratapgarh News: जिला अफीम अधिकारी खंड द्वितीय दीपक दुबे ने बताया कि भारत सरकार की ओर से प्रतापगढ़ जिले में किसानों को 12 अक्टूबर से चीरा पद्धति के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. इसके तहत 22 अक्टूबर तक चीरा पद्धति से अफीम खेती के लिए लाइसेंस दिए गए. इसके बाद 29 अक्टूबर से सीपीएस पद्धति से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पात्र किसानों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई है, भूलवश किसी किसान का इस सूची में नाम नहीं आता है तो वह विभागीय कार्यालय में 31 अक्टूबर तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है. जांच के बाद उसे लाइसेंस प्रदान किया जाएगा.


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 इस वर्ष सभी किसानों को 10 आरी का लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है. दुबे ने किसानों से अपील की कि वह दलालों और बिचौलियों से दूर रहें, लाइसेंस देने की इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है. सीपीएस पद्धति के लिए विभाग द्वारा मात्र 1000 रुपये और गम ओपियम पद्धति से 100 रुपये प्रति किसान शुल्क लिया जा रहा है. इसके अतिरिक्त कोई राशि विभाग द्वारा नहीं ली जा रही है. आगामी 5 नवंबर तक लाइसेंस देने की यह प्रक्रिया जारी रहेगी.


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Reporter- Vivek Upadhyay