Pratapgarh News: एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी को अदालत ने 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. इस फैसले में अदालत ने आरोपी की अपराधी मानसिकता पर सख्ती से निपटने का संकेत दिया है. यह सजा नाबालिगों के साथ होने वाली दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद करेगी.


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प्रतापगढ़ की पोक्सो न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए नाबालिग को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी को 5 साल की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई. आरोपी ने पीड़िता के फोटो वायरल करने की धमकी देकर शादी करने का दबाव बनाया था. इसी को लेकर पीड़िता ने किट नाशक का सेवन कर लिया था.


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लोग अभियोजक गोपाल लाल टांक ने बताया कि धमोतर थाना क्षेत्र के एक पिता ने 27 जुलाई 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री को हरीश लबाना 6 माह से परेशान कर रहा था. आरोपी उसकी पुत्री को धमकी देकर विवाह करने का दबाव बना रहा था. इसी से परेशान होकर उसकी पुत्री ने कीटनाशक का सेवन कर लिया. परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया. यहां उपचार के दौरान 1 अगस्त को उसकी मौत हो गई.


पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हरीश लबाना को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायालय में वीडियो सीडी के साथ ही 14 गवाह और 19 फर्द पेश की गई. इस पर न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने आरोपी हरीश लबाना को दोषी मानते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई.



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