Rajsamand news: राजस्थान के राजसमंद जिले के सरकारी हॉस्पिटल आरके में संचालित वनस्टॉप सेंटर का राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने औचक निरीक्षण किया. न्यायाधीश वैष्णव के निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड नियमानुसार संधारण नहीं किया जाना पाया गया. तो वहीं सखी वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश वैष्णव द्वारा सेंटर पर संधारित किए जाने वाले समस्त रजिस्टरों का अवलोकन किया गया. अवलोकन से कुछ रजिस्टर अगस्त के पश्चात् से और कुछ जुलाई के पश्चात् और अन्य रजिस्टरों में भी नियमानुसार इंद्राज किया जाना नहीं पाया गया. 


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रजिस्टर के अवलोकन से परामर्श, आगंतुक, प्रचार-प्रसार, मूवमेंट, पत्र प्राप्ति रजिस्टर में नियमानुसार इंद्राज नहीं होना पाया गया. बता दें कि जिस वक्त न्यायाधीश निरीक्षण कर रहे थे उस दौरान सखी सेंटर पर काउंसलिंग करवाई जा रही थी. न्यायाधीश वैष्णव द्वारा सेंटर पर कार्यरत स्टाफ की शिफ्टवार ड्यूटी चार्ट उपस्थिति रजिस्टर में आवश्यक रूप से उपलबध करवाये जाने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज स्टॉक का नियमानुसार भौतिक सत्यापन किये जाने सहित अस्थाई रजिस्टर जो उपयोग किया जा चुका है उसका इन्द्राज भी रजिस्टर में किये जाने के संबंध में निर्देशित किया. 


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Special UTRC Campaign 2023 के तहत


सेंटर पर गद्दे, तकिये की धुलाई करवाने पर उसका एवं साफ-सफाई से संबंधित रजिस्टर संधारित नहीं किये जाने पर सेंटर प्रभारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि स्टेशनरी अब उपलब्ध हुई है अब संधारित किया जायेगा, सेंटर पर कोई भी महिला आश्रयरत नहीं पाई गई. इस दौरान सेंटर पर उपस्थित व्यक्तियों को विधिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई. तो वहीं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने Special UTRC Campaign 2023 के तहत जिला कारागृह का भी औचक निरीक्षण किया. Special UTRC Campaign 2023 के तहत बंदियों को पैरवी का अधिकार की सुनिश्चितता एवं कारागृह की सफाई, भोजन व्यवस्था इत्यादि के आकलन के लिए जिला कारागृह राजसमंद का औचक निरीक्षण किया गया. 


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जिला कारागृह में निरूद्ध प्रत्येक बंदी से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनके प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की गई. बंदियों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी सहित उनके प्रकरण के संबंध में नियुक्त अधिवक्ता, आरोपित अपराध और उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार की जानकारी प्रदान कर उनके मामलों में पैरवी के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता होने पर विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है.