Rajsamand: दीपावली अब नजदीक है. राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने बताया कि दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी ही बेचने एवं चलाने की अनुमति होगी. इसके साथ ही ग्रीन पटाखे के अस्थायी लाइसेन्स के लिये 15 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति, उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं. उन्होंने बताया कि ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली गुरुपर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः 6.00 से 8.00 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक चलाने की अनुमति होगी.


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उन्होंने ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किये. जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने बताया कि दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी ही बेचने एवं चलाने की अनुमति होगी. इसके साथ ही ग्रीन पटाखे के अस्थायी लाइसेन्स के लिये 15 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति, उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं.


सक्सेना ने बताया कि ग्रीन आतिशबाजी को दीपावली गुरुपर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः 6.00 से 8.00 बजे एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात्रि11.55 से 12.30 बजे तक चलाने की अनुमति होगी. उन्होंने ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बोक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यूआर कोड को स्कैन कर की जा सकती है. इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में 7 अक्टूबर, 2022 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.


उन्होंने बताया कि इसके लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र 2 रू.का कोर्ट फिस, 50 रू. के नोनज्युडीशयल स्टाम्प पर शपथ पत्र ग्रीन पटाखे ही विक्रय करूंगा तथा राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश की पूर्ण पालना संबंधी नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न करना होगा. इसके साथ ही शपथ पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा. आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रू. से भरकर, प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता एवं हस्ताक्षर हो.


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साथ ही अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा.इसके साथ ही गत वर्षा में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो तो उसकी फोटो प्रतिया संलग्न करनी होगी. उन्होंने बताया कि अनुज्ञापत्र की शतों र्के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टी से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दूकान से दूसरी दूकान की कम से कम दूरी 15 मीटर होना आवश्यक है. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में उपखण्ड क्षेत्र के लिये संबंधित उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं. आवेदन पत्र पूर्ण रू. से भरकर उपखण्ड कार्यालय में 07 अक्टूबर, 2022 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे.