Sawai Madhopur: राजस्थान के सवाईमाधोपुर विशेष न्यायालय पोक्सो ने तीन वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी मैनपुरा निवासी शिवम मस्ता उर्फ शंकर पुत्र रामस्वरूप खंगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 5(एम) सपठित 6 पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और एक लाख 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. 


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साथ हीं, न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि प्रकरण के अनुसार तीन वर्षीय बालिका की मां ने 22 दिसंबर 2020 को मानटाउन थाने में इस आशय का मामला दर्ज कराया था कि वे तीन-चार दिन पहले सवाईमाधोपुर में अगरबत्ती बेचने आए थे. बजरिया में सर्किल के पास फुटपाथ पर रह रहे थे.


वहीं, पास ही आरोपी की मां भी झोपड़ी में रहती थी. शाम साढ़े पांच बजे आरोपी आया और चूल्हे के पास बैठकर बातें करने लगा. साथ हीं, आरोपी तीन साल की बालिका को भी खिलाने लगा. इसके बाद बालिका को टॉफी दिलाने की कहकर ले गया. 


काफी देर बाद भी वापस नहीं आया तो आरोपी और बालिका को परिजनों ने तलाश किया, लेकिन आरोपी और बालिका का कहीं पता नहीं चला. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को 23 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में है. 


विशेष न्यायालय पोक्सो ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए तीन वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपी मस्ता उर्फ शंकर खंगार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को एक लाख 21 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. साथ हीं, न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है. 


Reporter- Arvind Singh


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