sawai madhopur: अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर ने प्राणघातक हमले के आरोपी पति रामलाल मीना व उसकी पत्नी प्रकाशी मीना निवासी नींदड़दा को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 21 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.


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अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि पीड़ित जसराम ने सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 सितंबर 2019 की शाम को वह पत्नी व पिता हंसराज के साथ खेत से फसल काटकर ट्रेक्टर से घर जा रहे थे. रास्ते में रामलाल का मकान है, जिन्होंने सरकारी हैण्डपंप पर कब्जा कर रखा है तथा रास्ते में कीचड़ कर रखा है. इससे ट्रेक्टर को निकालने में परेशानी हो रही थी. 



उलाहना देने पर किया हमला


इसे लेकर उलाहना दिया तो रामलाल और उसकी पत्नी प्रकाशी ने सरिए से हमला कर दिया, जिससे तीनों को चोटें आई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया. इस पर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने आरोपी पति पत्नी को प्राणघातक हमले का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.