Sawai Modhpur News: बौंली थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा गांव में बिजली वसूली के दौरान निगम कर्मी आशीष पाटीदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आशीष ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ वसूली के लिए गया था, तभी चार-पांच लोग आए और उन्होंने हमला बोल दिया. इस घटना में आशीष के हाथ, कंधे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं.

 


 

आशीष ने भरत लाल पुत्र बद्रीलाल और विक्रम पुत्र बत्ती लाल सहित अन्य के खिलाफ बौंली थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है. हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र ने बताया कि आशीष की रिपोर्ट ले ली गई है और मारपीट व राज कार्य में बाधा की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

 

मारपीट के मामले में क्या हैं धाराएं?

मारपीट के मामलों में आमतौर पर आईपीसी की धारा 323, 324 और 307 के तहत मामला दर्ज किया जाता है. धारा 323 साधारण मारपीट के लिए है, धारा 324 जख्मी होने की दशा में और धारा 307 जानलेवा हमले के लिए है.

 


 

निगम कर्मिकों की मांग

निगम कर्मिकों ने बौंली थाना पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है. जेवीवीएनएल बौली के सहायक अभियंता नरेंद्र बजाड और कनिष्ठ अभियंता दीपक ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

 

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!