7 साल पहले युवक की निर्दयता से की थी हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
हत्या के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की अपर जिला एवं सेशन कोर्ट 2 ने सजा सुनाई है. 7 साल पहले अपने एक परिचित युवक की हत्या कर दी थी. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
Sikar: 7 साल पहले हत्या के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की अपर जिला एवं सेशन कोर्ट 2 ने सजा सुनाई है. 7 साल पहले अपने एक परिचित युवक की हत्या कर दी थी. आरोपी को जेल भेज दिया गया है. लोक अभियोजक गोपाल सिंह बिजारणिया ने बताया कि 13 अक्टूबर 2015 को राजेंद्र सिंह ने कोतवाली पुलिस थाने में पर्चा बयान देकर रिपोर्ट दी थी कि 12 अक्टूबर 2015 को रात को राजेंद्र बलवीर, बलवीर हीरालाल,रामस्वरूप, श्रीचंद और राजू एक मकान पर गए. जहां यह सभी पार्टी कर रहे थे.
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इसी बीच राजू वहां से चला गया और करीब 15 मिनट बाद दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार लोग वहां आए. जो महेंद्र पचार,रामस्वरूप,राजू और एक अन्य युवक था. जिन्होंने मकान में घुसकर राजेंद्र और बलवीर को जान से मारने की नियत से दोनों पर लाठी और पत्थरों से हमला किया. जिससे राजेंद्र के सिर में चोट आई और बलवीर के चेहरे पर चोट आई. ऐसे में श्रीचंद ने 108 एंबुलेंस को बुलाया. और बलबीर को हॉस्पिटल भेजा.
जहां इलाज के दौरान बलवीर की मौत हो गई. पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जिसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया. प्रकरण में दो आरोपियों को संजय के आधार पर छोड़ दिया गया. जबकि एक आरोपी स्वरूप स्वामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. और जिन लोगों ने कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखे हैं उनके खिलाफ धारा 340 के तहत कार्रवाई अलग से करने का आदेश दिया है.