Khandela: सीकर जिले के खंडेला थाने में एक व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है. पीड़ित ने खंडेला थाने में मुकदमा दर्ज करवा कर बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में उनका पैतृक आवासीय मकान है, जिसके पट्टे के लिए उनकी मां के द्वारा नगर पालिका खंडेला में आवेदन किया गया था परंतु उनकी मां के देहांत के कारण वे अपने पैतृक मकान का पट्टा प्राप्त नहीं कर सके. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह भी पढ़ें- श्रीमाधोपुर: निवर्तमान थानाधिकारी आलोक पूनियां को दी गई विदाई, फूल मालाओं से हुआ स्वागत


 


माता की मृत्यु के बाद उनके एक भाई ने अपने अन्य भाइयों और बहन की बिना सहमति के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने अकेले के नाम पट्टा बना लिया. जब इसकी भनक अन्य भाइयों और बहनों को लगी तो उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की, जिसके बाद नगर पालिका खंडेला और उप पंजीयक कार्यालय से नकल प्राप्त होने पर अकेले भाई के नाम पट्टा जारी होने की जानकारी सामने आई तो वह हक्का-बक्का रह गया. इसके बाद पीड़ित ने अपने भाई को पट्टा निरस्त करवाने का निवेदन किया तो वह उसे धमकी देने लगा और पट्टा निरस्त कराने से इंकार कर दिया. इस पर पीड़ित विश्वनाथ ओढ़ाका ने अपने ही भाई कैलाश ओढाका के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेज तैयार कर तत्कालीन पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी व अन्य कार्मिकों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से पट्टा बनवाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है. 


यहां पढ़ें पूरा मामला
पीड़ित ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2013 में उनकी माता ने नगर पालिका खंडेला में पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था. किंतु पट्टा प्राप्त होने से पहले ही वर्ष 2018 में उनका देहांत हो गया. उक्त आवासीय पैतृक मकान में वे निवास कर रहे हैं. उनकी माता जी के बहन सहित पांच उत्तराधिकारी हैं. इनकी बिना सहमति के अकेले भाई कैलाश ने अक्टूबर 2021 में आवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु अकेले के नाम से आवेदन कर दिया और नगर पालिका खंडेला के अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष और संबंधित भूमि शाखा के बाबू से योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रच कर अपने आप को लाभ पहुंचाने और दुर्गा देवी के अन्य वारिशों को नुकसान पहुंचाने तथा उनका हक हिस्सा हड़पने की नियति से मिलीभगत करके मिथ्या और फर्जी सहमति पत्र पेश कर दिसंबर 2021 में नगर पालिका में पेश कर पट्टा अकेले अपने नाम से प्राप्त कर लिया. 


पीड़ित ने जब नगर पालिका नगर पालिका खंडेला उप पंजीयक कार्यालय से दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर जानकारी जुटाई तो यह तथ्य सामने आए जिसके बाद पीड़ित ने अपने भाई को पट्टा निरस्त करवाने के लिए कहा परंतु आरोपी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित विश्वनाथ ने खंडेला थाने में मुकदमा दर्ज करवा कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. फिलहाल खंडेला थाना पुलिस ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष के पिता कैलाश ओढाका के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


सीकर की खबरों के लिए यहां क्लिक करें.