अनूपगढ़ में मां ने दिलाई पिता को उसके कुकर्मों की सजा, बेटी के साथ 3 साल पहले की थी हैवानियत
Sriganganagar news: अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में तीन साल पहले अपनी बेटी के साथ किए बलात्कार की सजा मिल गई. लड़की मां ने अपने पति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटकाते हुए न्याय मांगा. जिस पर हैवान पिता को न्यायालय ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है.
Sriganganagar news: अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 नवंबर 2020 को एक पिता के जरिए 14 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास की घटना हुई थी. जिसका मामला नाबालिक बच्ची की मां के जरिए अनूपगढ़ पुलिस थाने में 16 नवंबर 2020 को दर्ज करवाया गया था. इस मामले में तत्कालीन थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह पुनिया ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया था और उसे न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. राजकीय अधिवक्ता गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट के द्वारा आरोपी को 5 साल के कारावास सुनाई गई है और ₹20500 का अर्थदंड लगाया गया है.
क्या था मामला
राजकीय अधिवक्ता गुरचरण सिंह रूपाना ने बताया कि 13 नवंबर 2020 की रात्रि लगभग 12 बजे अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता के द्वारा अपनी ही 14 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई और दुष्कर्म का प्रयास किया गया. नाबालिक लड़की की मां ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी के द्वारा उसकी मां के साथ भी डंडों से मारपीट की गई. नाबालिक लड़की की मां ने अपने पिता के साथ अनूपगढ़ पुलिस थाने में आकर 16 नवंबर 2020 को अपने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. महिला ने बताया था कि आरोपी नशा करने का भी आदी है. तत्कालीन थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार पूनिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया था और आरोपी को न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था.
पिता को मिला 5 साल का कारावास
राजकीय अधिवक्ता गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायधीश सुरेंद्र खरे ने इस मामले में निर्णय देते हुए आरोपी पिता को नाबालिक बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में 5 साल की कारावास की सजा सुनाई है और ₹20000 का अर्थदंड लगाया है.अगर आरोपी अर्थदंड नहीं दे पाता है तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वही न्यायालय ने आरोपी के द्वारा मारपीट करने के मामले में 6 माह के साधारण कारावास व ₹500 का जुर्माना लगाया है .अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता है तो उसे 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
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