Tonk: देवली गांव में गरीबों के वितरण के लिए आवंटित करीब 500 क्विंटल गेहूं के गबन करने के आरोपित राशन डीलर कैलाश भील पुत्र हेमराज भील को देवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मार्च में प्रवर्तन निरीक्षक चंद्रभान सिंह ने राशन डीलर कैलाश भील के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 3/7 में मुकदमा दर्ज करवाया था. प्रवर्तन निरीक्षक चंद्रभान सिंह ने आरोप लगाया था कि राशन डीलर कैलाश चन्द भील को ग्राम पंचायत देवली गांव में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र व पॉस मशीन आंवटित है.


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गोदाम के बाहर मूल्य व स्टॉक सूची चस्पा नहीं


उक्त उचित मूल्य दुकान का फरवरी 2022 में जांच दल ने जब निरीक्षण किया तब गोदाम के बाहर मूल्य व स्टॉक सूची चस्पा नहीं थी. वहीं यूनिट रजिस्टर का संधारण भी नहीं किया गया था. निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकान की पॉस मशीन में तकनीकी समस्या के कारण पर्ची नहीं निकली. 


दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में गेहूं की मात्रा शून्य पाई गई. राशन डीलर से गेहूं के बारे में पूछताछ की गई लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. इसके बाद उक्त दुकान पर माह जनवरी 2020 से फरवरी 2022 तक थोक विक्रेता खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम टोंक की ओर से आपूर्ति की गई मात्रा, दुकान पर उपलब्ध प्रारम्भिक स्टॉक व पॉस मशीन के द्वारा ऑनलाइन वितरित की गई मात्रा के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट में वितरण का गेहूं नहीं मिला 


जांच टीम ने बताया कि माह जनवरी 2020 से फरवरी 2022 तक कुल 3 लाख 3 हजार 702 किलोग्राम गेहूं की आपूर्ति की गई है एवं पॉस मशीन पर माह जनवरी 2020 का प्रारम्भिक स्टॉक 5015.30 किलोग्राम प्रदर्शित है. इस तरह उक्त अवधि में पॉस मशीन पर कुल स्टॉक 308717.30 किलोग्राम गेहू उपलब्ध करवाया गया है. जिसमें से माह जनवरी 2020 से 24 फरवरी 2022 तक कुल वितरण 258720 किलोग्राम को कम करने पर कुल 49997.30 किलोग्राम गेहूं दुकान में भौतिक रूप में मौजूद होना चाहिए था.


नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं


24 फरवरी 2022 को निरीक्षण में दुकान में उपलब्ध स्टॉक शून्य पाया गया. इस प्रकार दुकानदार ने 49997.30 किलोग्राम गेहूं का गबन कर कालाबाजारी किया जाना पाया गया. जिसके बाद राशन डीलर का पक्ष जानने के लिए कई बार राशन डीलर कैलाश भील को नोटिस दिया गया लेकिन राशन डीलर ने संतोषजनक जवाब कभी नहीं दिया. इसके बाद प्रवर्तन निरीक्षक चंद्रभान सिंह व प्रवर्तन अधिकारी रामभजन मीणा ने राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जुर्म धारा 3/7 में दर्ज मुकदमें में कैलाश भील को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया है.


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