Gyanvapi Mosque : बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे कई मुकदमों के बीच हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह ने एक नई याचिका दाखिल की है जिसमें ज्ञानवापी के बंद तहखानों और बचे हुए बाकी तहखानों का भी ASI से सर्वेक्षण कराने की मांग की है. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट में अर्जी पर 6 फरवरी मंगलवार यानी कल सुनवाई होगी. 


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परिसर में व्यास जी के तहखाना में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा-पाठ शुरू होने के बाद उत्साहित हिन्दू पक्ष ने अब ज्ञानवापी के बाकी सभी तहखानों का ASI से सर्वे कराने की मांग कर है. परिसर में कुल आठ तहखाने हैं. बता दें,  31 जनवरी को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने व्यास जी के तहखाना में सात दिन के अंदर पूजा- पाठ की व्यवस्था करने का आदेश रिसीवर को दिया था. 


 


कोर्ट के आदेश के बाद उसी देर रात प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर दी और अगले दिन सुबह वहां पूजा- पाठ शुरू हो गई. कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत पूजा शुरू कराने और अपील के निबटारे का इंतजार नहीं करने से नाराज मुसलमानों ने शुक्रवार को जुमे के दिन अपनी-अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज कराया था.


 


सोमवार (5 फरवरी) को जिला जज की कोर्ट में शृंगार गौरी केस की वादी राखी सिंह की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें बंद तहखानों और बचे हुए दूसरे हिस्सों का भी एएसआई से सर्वे कराने की अपील की गई है. याचिका में कहा गया है, कि वर्तमान ढांचा को बिना किसी क्षति के तहखानों के दरवार्जा को खोलकर सर्वे कराया जाए. कोर्ट 6 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करेगा. 


 


राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य गोविंद देव गिरि महाराज का कहना है, कि अगर अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिर मुक्त हो जाएं तो हम किसी और मंदिर की बात नहीं करेंगे. हमें भविष्य की ओर बढ़ना है, ना कि भूत के पीछे पड़े रहना है. गोविंद देव ने कहा है, कि भाई-चारा से बचे हुए दोनों मंदिर हमें मिल जाएं तो हम बाकी चीजों को भूल जाएंगे.