RG Kar Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सियालदह कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. उसके खइलाफ भारतीय न्याय संहिता की घारा 103(1), 64 और 66 ते तहत आरोप तय किए गए हैं और उसके खिलाफ मुकदमा 11 नवंबर से शुरू होगा.


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आरोपों को बताया झूठा


लेकिन कोर्ट ले जाते वक्त संजय रॉय ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए दावा किया कि उसे ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में फंसाया जा रहा है. सियालदह कोर्ट से जब संजय रॉय को बाहर लाया गया तब उसने कहा, 'मुझे फंसाया जा रहा है. मैंने जज को बताया कि मैं बेकसूर हूं लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी.'



सीबीआई कर रही मामले की जांच


बंगाल ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की जांच सीबीआई के हाथों में है. एक महीने पहले ही सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में सीबीआई ने 9 अगस्त को दो अन्य-आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल को साजिश रचने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इससे पहले सियालदह कोर्ट ने आदेश में कहा था कि 4 नवंबर को आरोप तय किए जाएंगे. जबकि इन-कैमरा ट्रायल 5 नवंबर से शुरू होगा, जो हफ्ते में 4 दिन चलेगा. संजय रॉय के खिलाफ कई खास धाराओं जैसे रेप और मर्डर में आरोप तय किए गए हैं. इसका मतलब है कि अगर उसे दोषी पाया गया तो मौत की सजा भी मिल सकती है. 


7 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें सीबीआई ने दावा किया कि 11 सबूतों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अपराध में रॉय का हाथ था. इन 11 सबूतों में मौखिक बयान, दस्तावेज, फॉरेंसिक सबूत और अन्य सबूत थे. 8-9 अगस्त की रात को संजय रॉय तीसरे फ्लोर पर था, यह बात सीसीटीवी फुटेज से साबित होती है. जबकि उसके फोन रिकॉर्ड्स से भी पता चलता है कि वह लोकेशन पर मौजूद था. हालांकि रॉय के वकील ने संकेत दिए हैं कि वह इन आरोपों को चुनौती देंगे.