Judicial Custody: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. दिल्ली शराब नीति घोटाला में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 27 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. असल में कोर्ट ने शुक्रवार को संजय सिंह को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उनकी तीन दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया था.


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27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत
जानकारी के मुताबिक बताया गया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सिंह ने शुक्रवार को ही अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. हाई कोर्ट सिंह की याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जब उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया.


क्या बोलीं संजय सिंह की वकील
संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए कहा है कि वित्तीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है. उनकी तरफ से बहस करने वाली वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास मामले में उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा मनगढ़ंत आरोपों पर दोष नहीं स्वीकार करूंगी. अदालत ने सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का भी निर्देश दिया था और कहा था कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं.


जान का खतरा बताया था
इससे पहले की सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने राउज एवेन्यु कोर्ट से  ED की हिरासत के दौरान ख़ुद को जान का खतरा बताया था. संजय सिंह ने कहा कि ED ने दो बार मुझे लॉकअप रूम से बाहर ले जाने की कोशिश की है. बकौल संजय सिंह पूछने पर ईडी ने बताया कि लॉकअप रूम में पेस्ट कंट्रोल होने की वजह से तुगलक रोड़ थाने ले जा रहे. संजय सिंह ने कहा कि जज साहब इनसे पूछिए, किस ऊपर वाले के कहने पर मुझे ऊपर भेजने की तैयारी थी. फिलहाल उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं.