नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मरीजों के लिए सभी राज्यों को एंबुलेंस किराए की एक वाजिब दर तय करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस विषय को लेकर केंद्र सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं,  सभी राज्यों को उनका पालन करना होगा.


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सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के नाम पर एम्बुलेंस की ऊंची कीमत वसूले जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी.


गौरतलब है कि कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अभी तक देश भर में कोविड मरीजों से ज्यादा किराया वसूलने की शिकायतें मिल रहीं थीं. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस विषय को लेकर लंबे समय से जारी खींचतान अब खत्म हो जाएगी, वहीं कोरोना मरीजों को भी ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा.


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