Manipur Video: मणिपुर (Manipur) में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे अन्यथा कोर्ट अपनी ओर से दखल देगा. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसने दोषियों को लेकर क्या कार्रवाई की है. सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि वो इसे लेकर गंभीर है. कोर्ट 28 जुलाई को सुनवाई करेगा.


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'हिंसा में महिलाओं को निशाना नहीं बनाया जा सकता'


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपनी चिंता को जाहिर करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट में बुलाया. आज सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो कुछ वीडियो में नजर आ रहा है. उससे हम बहुत आहत हैं. हिंसा में महिलाओं को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. ये सीधे तौर पर संविधान का, मूल अधिकारों का हनन है.


सरकार ने कार्रवाई के लिए क्या उठाए कदम?


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वीडियो भले ही मई का हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो कुछ हुआ, उसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती. सरकार बताए कि उसने दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे.


सरकार ने कोर्ट को किया आश्वस्त


कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस घटना पर दुख जाहिर किया. मेहता ने कहा कि सरकार इस घटना को लेकर संजीदा है. हम कोर्ट की ओर से जाहिर चिंता को समझते हैं. वीडियो के सामने आने के बाद से ही सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गंभीर कोशिश कर रही है. हम कोर्ट को जानकारी देंगे.


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