नई दिल्ली: शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को गुरुवार को जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उसकी जमानत याचिका पर मुहर लगाई. जमानत मिलने के बाद भी मुखर्जी को जेल में ही रहना होगा. हाईकोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध पर छह सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगा दी है, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते समय पीटर मुखर्जी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं देखा. बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया अपराध में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है. कोर्ट का कहना है कि मुखर्जी चार साल से सलाखों के पीछे हैं. मुखर्जी पर आरोप हैं कि उसने अपनी पत्नी इंद्राणी के पहले पति की बेटी शीना को मारने की साजिश रची थी. 


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इससे पहले दिसंबर में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी. मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जेसी जगदाले की अदालत में यह अर्जी लगाई थी. 


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शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी आरोपी हैं और साल 2015 से जेल में बंद हैं. दोनों को अलग-अलग जेल में रखा गया है. फिलहाल शीना बोरा हत्याकांड मामले में दोनों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है.