अहमदाबाद: गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया में एक अदालत ने झूठी शान के लिए एक विवाहित जोड़े की हत्या (ऑनर किलिंग) के मामले में एक ही परिवार के सात सदस्यों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. अभियुक्तों में दो महिलाएं भी हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एम शेख ने पीड़ित महिला पुरीबेन चौहान के अभिभावकों जेसाभाई चौहान और कांताबेन सहित सात लोगों को शेष जीवन जेल में बिताने की सजा सुनायी. पीड़ित ने परिवार की इच्छा के खिलाफ 2010 में गोविंदभाई चौहान से शादी की थी. उनकी शादी के चार साल बाद 2014 में महिला के घरवालों ने दंपति पर उस समय धारदार हथियारों से हमला किया जब वे खेत में काम कर रहे थे.


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गोविंदभाई चौहान की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी जबकि पुरीबेन गंभीर रूप से घायल हो गयीं और बाद में जामनगर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गयी. दंपति की एक बेटी है जो घटना के समय तीन साल की थी. इस घटना के संबंध में कल्याणपुर थाने में एक मामला दर्ज किया गया था. इसमें हत्या सहित अन्य आरोप लगाए गए थे.


जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह ऑनर किलिंग का मामला था. अदालत ने सभी सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी.