नई दिल्लीः महाराष्ट्र में अब निजी गाड़ियों पर पुलिस का स्टीकर लगाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है. मुंबई हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अगर पुलिसकर्मियों के निजी गाड़ियों पर भी पुलिस लिखा हुआ स्टीकर या फिर पुलिस का मानचिन्ह लगा हुआ देखा गया तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है. कोर्ट का कहना है कि इस तरह से गाड़ियों पर पुलिस के स्टीकर लगाना गैरकानूनी है. ऐसी स्थिति में गाड़ी में ये स्टीकर्स लगाने पर जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है.


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आमतौर पर पुलिस की असॉल्ट और पेट्रोलिंग वैन, बाईक्स और बड़ी गाड़ियों पर पुलिस लिखा होता है. जिससे यह पता चल जाता है कि यह पुलिस की वैन है. बड़े महानगरों में गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर होना बड़ा काम करता है. पार्किंग करने के लिए आसानी हो, इसलिए लोग गाड़ियों पर पुलिस का स्टीकर या फिर मानचिन्ह लगाने का चलन मुंबई जैसे महानगरों में काफी तेजी से बढ़ा है. ऐसा मानचिन्ह लगाना कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन फिर भी लोग अपनी सहूलियत के लिए नियम कानून तोड़ते थे. पुलिसकर्मी अपने निजी गाड़ियों पर भी पुलिस का स्टीकर और मानचिन्ह लगाते थे. 


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ठाणे के सत्यजित शहा ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी. इस तरह से अवैध रुप से गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर लगाने पर कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका उन्होंने दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते वक्त होर्ट ने ऐसे स्टिकर लगाना गैरकानूनी होने की बात कही है. अब ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है. 


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वैसे तो महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत ऐसे स्टीकर लगाने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन कार्रवाई नही हो रही थी. जिसके लिए सत्यजित शहा ने कानूनी लड़ाई लड़ी है. लोगों का भी कहना है की इस तरह से स्टीकर लगाने वालों पर कार्रवाई करना जरूरी है. पुलीस स्टिकर लिखी हुई गाड़ियों का इस्तेमाल किसी क्राईम के लिए भी हो सकता है. ऐसे में सिर्फ पुलिस विभाग की गाड़ियों पर ही स्टीकर लगाने की अनुमति दी जाए.