महेश पारिक, जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कथित गौरक्षकों की ओर से अलवर(Alwar) के अकबर उर्फ रकबर की हत्या के मामले में आरोपी परमजीत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी की जमानत अर्जी पर दी. 


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याचिका में कहा गया कि उन्होंने रकबर के साथ मारपीट नहीं की थी, बल्कि बाद में पुलिस की मारपीट के चलते उसकी मौत हुई थी. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं है.


जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी 20 जुलाई, 2018 की रात को अपने साथियों के साथ घात लगाकर मृतक का इंतजार कर रहा था. आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर रकबर व उसके साथी असलम पर हमला किया था. रकबर ने मौके पर पुलिस के आने पर आरोपियों की नाम लेकर पहचान की थी. यह कथित गौ-रक्षा के नाम पर हत्या का मामला है.