नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने में एक सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए. इसके साथ ही सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 35ए को हटा दिया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद 35ए को हटाने को लेकर गजट नोटिफिकेश भी जारी कर दिया गया है.


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आपको बताते हैं कि अगर केंद्र की सिफारिशों पर संसद की मुहर लग जाती है तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे. यानि संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पास हो जाता है तो कुछ इस तरह के बदलाव होंगे.



बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लकर पांच बड़े फैसले किए है.


पहला फैसलाः जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा


दूसरा फैसलाः जम्मू से 35A हटाया गया


तीसरा फैसलाः जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा किया जाएगा


चौथा फैसलाः जम्मू कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा


पांचवा फैसलाः लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा




जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने स्वागत किया है. वहीं टीएमसी और पीडीपी ने इस पर विरोध जताया है.