जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने से क्या होगा फायदा, पढ़ें
अगर केंद्र की सिफारिशों पर संसद की मुहर लग जाती है तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने में एक सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए. इसके साथ ही सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 35ए को हटा दिया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद 35ए को हटाने को लेकर गजट नोटिफिकेश भी जारी कर दिया गया है.
आपको बताते हैं कि अगर केंद्र की सिफारिशों पर संसद की मुहर लग जाती है तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे. यानि संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पास हो जाता है तो कुछ इस तरह के बदलाव होंगे.
जम्मू-कश्मीर: विशेष राज्य का दर्जा खत्म
जम्मू कश्मीर में अब देश का कानून लागू होगा
अब जम्मू कश्मीर का ध्वज अलग नहीं होगा
जम्मू कश्मीर से 35A को हटाया गया
कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेगा
दूसरे राज्य का नागरिक सरकारी नौकरी कर पाएगा
दूसरे राज्यों के निवासी जम्मू कश्मीर के नागरिक बन पाएंगे
बाहर शादी करने पर लड़की के अधिकार नहीं छिनेंगे
बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लकर पांच बड़े फैसले किए है.
पहला फैसलाः जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा
दूसरा फैसलाः जम्मू से 35A हटाया गया
तीसरा फैसलाः जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा किया जाएगा
चौथा फैसलाः जम्मू कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा
पांचवा फैसलाः लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने स्वागत किया है. वहीं टीएमसी और पीडीपी ने इस पर विरोध जताया है.