पराली जलाकर जुर्माना देकर बच जाएं, आप लाइसेंस दे रहे? पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Supreme Court on Stubble Burning: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा है कि आपने करीब ढाई हजार का जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ दिया. इतना जुर्माना लगाकर तो आप पराली जलाने वालों को लाइसेंस दे रहे है कि पराली जलाएं और इतना जुर्माना देकर बच जाएं.
Supreme Court on Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बुधवार (23 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई. इसके साथ ही कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी फटकार लगाई, क्योंकि आयोग ने पराली जलाने से रोकने में नाकाम अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
एक्शन नहीं ले रहे इसलिए आंकड़े कम, खुश ना हों: SC
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों पर सख्ती न करने के लिए हरियाणा सरकार पर भी सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुल 417 लोगों में से आपने केवल 93 लोगों के खिलाफ एफआईआक दर्ज की. 300 से ज्यादा लोगों को तो आपने यूं ही छोड़ दिया. इस पर हरियाणा के चीफ सेकेट्री ने सफाई दी कि बाकी लोगों से जुर्माना वसूला गया है. कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब कि आप पराली जलाने वालों पर सेलेक्टिव एक्शन ले रहे है. कुछ के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं. कुछ को जुर्माना लगाकर ही छोड़ दे रहे हैं. इसके बाद हरियाणा सरकार के चीफ सेकेट्री ने कहा कि सरकार की ओर से उठाए कदमों के चलते पराली घटनाओं में काफी कमी आई है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके आंकड़े इसलिए कम है क्योंकि आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं. इसमे खुश होने जैसी कोई बात नही है.
मामूली जुर्माना वसूले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेकेट्री से कहा कि 1080 एफआईआर में से आप 473 लोगों से ही मामूली जुर्माना वसूल रहे हैं. 600 से ज्यादा लोगों को आप यूं ही छोड़ रहे हैं. आप पराली जलाने वालों को खुली छूट दे रहे हैं. पिछ्ले तीन साल से यही हो रहा हैं. कोर्ट ने पराली जलाने वाले से भी मामूली जुर्माना वसूले जाने पर सवाल उठाया. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा कि आप जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने पर विचार करें.
पराली जलाएं और जुर्माना देकर बच जाएं: SC
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि इस साल पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई? पंजाब सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि इस साल 1510 घटनाएं हुई हैं. इस पर SC ने सवाल किया कि कितनी FIR दर्ज की गई है? सिंघवी ने बताया कि 1080 FIR दर्ज हुई है. फिर SC ने सवाल किया कि यानी 400 लोगों को आपने यूं ही छोड़ दिया? इस पर सिंघवी ने कहा कि ऐसा भी संभव है कि ISRO की किसी जगह फायर की रिपोर्ट सही न हो. सुप्रीम कोर्ट ने ने पूछा कि हमारे आदेश से पहले आपने कोई केस क्यों नहीं दर्ज किया? इस पर सिंघवी ने बताया कि मैं इस बारे में नहीं कह सकता है. पर अब हमें आगे देखना है. राज्य सरकार एक्शन ले रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने पराली जलाने वालों से कितना जुर्माना वसूला? सिंघवी ने बताया कि 473 लोगों से करीब 12 लाख का जुर्माना वसूला गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि आपने करीब ढाई हजार का जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ दिया? इतना जुर्माना लगाकर तो आप पराली जलाने वाले को लाइसेंस दे रहे हैं कि पराली जलाएं और इतना जुर्माना देकर बच जाएं. इस पर सिंघवी ने सफाई देते हुए कहा कि जुर्माने की रकम हमारे हाथ में नहीं है. अगर कमीशन जुर्माने की रकम बढ़ाता है तो हमें वसूलने में कोई दिक्कत नहीं है. बता दें कि कोर्ट ने क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से भी जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने पर विचार करने का निर्देश दिया.