Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर जमीयत उलेमा हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक को लेकर कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किया है. अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.


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गुजरात और एमपी सरकार को नोटिस


सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमीयत उलेमा हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की याचिका में पक्षकार बनाए गए गुजरात और  मध्यप्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया. यूपी और दिल्ली में हुई बुलडोजर एक्शन पर पहले ही जवाब दाखिल हो चुका है.


'कोई समुदाय विशेष नहीं, सब भारत के हैं'


जमीयत उलेमा हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की ओर से दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान कहा कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है. तो SG तुषार मेहता ने कहा कि कोई समुदाय विशेष नहीं है. यहां सब भारत के ही समुदाय हैं. आपका आरोप गलत है.


यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा


उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर बताया कि बुलडोजर के जरिए की गई सभी कार्रवाई (Bulldozer Action) कानून के तहत हुई हैं. यूपी सरकार ने बताया कि अवैध निर्माण को गिराने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है.


अवैध निर्माण को लेकर पहले से दिया गया था नोटिस


हलफनामा दाखिल कर यूपी सरकार (UP Govt) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि जिन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, उन्हें हटाने के लिए पहले से ही नोटिस दिया गया था. इसके साथ ही सरकार ने बताया कि किसी भी कार्रवाई में कानून का उल्लंघन नही किया है.


यूपी सरकार ने की याचिका खारिज करने की मांग


यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर हलफनामे में कहा कि सहारनपुर में नाबालिग की गिरफ्तारी का दावा गलत है. वहीं, प्रयागराज का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है और उसे सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है. यूपी सरकार ने कहा कि जमीयत की याचिका अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश है और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. इसके साथ ही यूपी सरकार ने याचिका को खारिज करने की मांग की.


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