Supreme Court ने क्यों दी Arnab Goswami को जमानत, आज होगा खुलासा
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार को अपने फैसले के कारणों के बारे में बताएगी. रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के प्रधान संपादक गोस्वामी ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के 2018 के मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) और दो अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत प्रदान करने के संबंध में शुक्रवार को विस्तृत कारण बताएगा. शीर्ष अदालत ने गोस्वामी को 11 नवंबर को जमानत दे दी थी. न्यायालय ने कहा था कि ‘अगर निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ तो यह न्याय पर आघात होगा.’
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार को अपने फैसले के कारणों के बारे में बताएगी. शीर्ष अदालत ने मामले में दो अन्य आरोपियों-नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को 50-50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी और उसने किसी भी प्रकार से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में सहयोग के लिए कहा था. रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के प्रधान संपादक गोस्वामी ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी.
(इनपुट- एजेंसी भाषा)