Rahul Gandhi Surname Case: कांग्रेस (Congress) नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत कोर्ट (Surat Court) से झटका लगा है. मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Case) में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है. राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट का फैसला है कि राहुल गांधी की सजा कायम रहेगी. इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी. और अब सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राहुल गांधी को नहीं मिली राहत


बता दें कि राहुल गांधी को उम्मीद थी कि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के निर्णय पर रोक लगने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है. लेकिन अब सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मायूसी मिली है. बीते गुरुवार को एडिशनल सेशंस जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला आज यानी 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था. जिसमें राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है.


क्यों गई राहुल की संसद सदस्यता?


जान लें कि राहुल गांधी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से सांसद बने थे. इसी साल 23 मार्च को सूरत के एक कोर्ट ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी पाया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. इसके अगले ही दिन राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.


दो अर्जी की गई थीं दाखिल


गौरतलब है कि राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इसी महीने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट का रुख किया था. राहुल गांधी के वकीलों ने दो अर्जी दाखिल की थीं. जिनमें से एक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए और दूसरी अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराए जाने पर स्थगन के संबंध में थी. कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल देते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस भी जारी किए थे.


ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|