नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Farmers Protest) से जुड़े टूलकिट मामले (Toolkit Case) में आरोपी निकिता जैकब (Nikita Jacob) और शांतनु मुलुक (Shantanu Muluk) की अग्रिम जमानत पर आज (मंगलवार) दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House court) में सुनवाई हुई. अदालत ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है.


दिल्ली पुलिस ने जताया विरोध


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पटियाला हाउस कोर्ट  (Patiala House court) में सुनवाई के दौरान शांतनु मुलुक (Shantanu Muluk) और निकिता जैकब (Nikita Jacob) की वकील वृंदा ग्रोवर ने दिल्ली पुलिस के जवाब की कॉपी देर से मिलने की बात कहकर मामले की सुनवाई आगे टालने की मांग की. इस पर कोर्ट ने शांतनु और निकिता जैकब की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ा दी. कोर्ट ने कहा, 15 मार्च तक दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी. दिल्ली पुलिस ने मामले की सुनवाई टाले जाने का विरोध किया. पटियाला हाउस कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को करेगा.


कोर्ट के आदेश पर मिली स्टेटस रिपोर्ट


बता दें, बचाव पक्ष ने अदालत से कहा था कि पुलिस जांच की स्टेटस रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है. हमें जांच रिपोर्ट पढ़ने का मौका दिया जाए. जिसके बाद पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए कहा गया, जिससे कॉपी पढ़ने के बाद बचाव पक्ष जिरह कर सके. इससे पहले पुलिस ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. बीते 2 मार्च को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अर्जी स्वीकार करते हुए 9 मार्च तक पुलिस को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी थी. 


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25 फरवरी को मिली थी राहत


अदालत ने दिल्ली पुलिस को जैकब की जमानत याचिका पर अपने जवाब की प्रति उनकी वकील को मुहैया कराने को कहा था लेकिन अब दिल्ली पुलिस के जवाब की प्रति देर से मिलने की बात कह कर बचाव पक्ष ने और समय मांगा है. जैकब को तीन सप्ताह के लिए 17 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी ताकि आरोपी दिल्ली में संबंधित अदालत का रुख कर सके. अदालत ने 25 फरवरी को मुलुक को 9 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी. मुलुक, दिशा रवि और निकिता जैकब पर राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है. 


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