Udaipur Murder Case: उदयपुर में दर्जी की गला काटकर हुई हत्या के बाद पूरे जिले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. घटना को लेकर कई जगह पथराव और आगजनी की भी घटनाएं सामने आई हैं. हिंसक घटनाओं के बाद प्रशासन ने एहतियातन सात जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है. हिंसक घटनाओं में कई लोगों को चोट आई है.


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उदयपुर के 7 जिलों में कर्फ्यू


घटना के बाद प्रशासन ने धानमण्डी, घण्टाघर, हाथीपोल, अम्बामाता, सूरजपोल, भूपालपूरा, सविना पुलिस थाना क्षेत्रों में आगामी आदेश तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है. कर्फ्यू के दौरान इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन बंद रहेगा. कर्फ्यू के दौरान कानून व्यवस्था में लगे अधिकारी, कार्मिक, आवश्यक सेवाएं, परीक्षार्थी एवं परीक्षा आयोजन में नियुक्त स्टाफ के लिए छूट रहेगी.


जिलेभर में धारा 144 लागू


कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है. जिसके तहत पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. इन प्रतिबंधों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय और विद्यालय एवं महाविद्यालयों को शामिल नहीं किया गया है. इस दौरान कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार, विस्फोटक या लाठी डंडे लेकर नहीं घूम सकता है.


जारी हुए कई प्रतिबंध


इसके साथ ही पूरे जिले में स्पीकर, एम्पलीफायर के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक बैन रहेगा. विशेष परिस्थितियों में प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही इनका प्रयोग किया जा सकेगा. कोई भी व्यक्ति, सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पंहुचाने वाले उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा, और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और ऐसे कृत्यों के लिये न ही किसी प्रकार दुष्प्रेरित करेगा.



सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर


इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, यू ट्यूब के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी. कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रतीक-चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही किसी भी सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों का विरूपण करेगा.


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