नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Coronavirus 2nd Wave) काफी हद तक काबू में आ गई है और हालातों में सुधार को देखते हुए देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कुछ रियायतें दी जा रही हैं और आज (7 जून) से कई गतिविधियों में छूट दी गई है. तो चलिए आपको बताते हैं कि आज से कहां क्या खुला है और क्या बंद रहेगा.


दिल्ली में अनलॉक का दूसरा चरण


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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन (Lockdown in Delhi) को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है, हालांकि इसके साथ ही कोविड-19 के सुधरते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कई छूट की घोषणा की है. नए नियम के तहत दिल्ली में मेट्रो सेवा (Delhi Metro Service) 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. मेट्रो 5 से 15 मिनट के अंतराल पर सिर्फ 50 फीसदी मेट्रो ही अपने निर्धारित रूट पर चलेंगी.


इसके साथ ही दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड-ईवन आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. स्टैंडअलोन दुकानें और पास-पड़ोस की दुकान रोजाना खुलेंगी, हालांकि इनके लिए भी समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का ही होगा. प्राइवेट ऑफिस अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे.


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दिल्ली में इन चीजों को खोलने की अनुमति नहीं


दिल्ली सरकार ने छूट के साथ ही कई चीजों को अभी भी बंद रखने का फैसला किया है. इनमें जिम, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, शिक्षण और कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा और थिएटर, रेस्टोरेंट और बार, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर और स्वीमिंग पूल शामिल हैं.


महाराष्ट्र ने अनलॉक के लिए जिलों को 5 लेवल में बांटा


महाराष्ट्र में अनलॉक (Unlock in Maharashtra) के लिए जिलों को पांच लेवल में बांटा गया है. आज (7 जून) से लेवल-1 के जिलों को सबसे ज्यादा छूट दी गई है, जबकि लेवल-5 के जिलों में लॉकडाउन के सभी प्रतिबंध बरकरार रखे गए हैं. इसके तहत मुंबई में आम जनता के लिए बस सेवा फिर से शुरू हो गई है. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) ने कहा कि यात्रियों की संख्या किसी भी बस में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होगी. इसके साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.


अनलॉक अधिसूचना के अनुसार जिन इलाकों में संक्रमण की दर पांच प्रतिशत या उससे कम और ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा और वहां सब कुछ खोल दिया जाएगा. वहीं, 20 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर वाले क्षेत्रों को पांचवी श्रेणी में रखा जाएगा, जिनमें आवश्यक दुकानें खुलेंगी और कार्यालयों में 15 प्रतिशत से अधिक कर्मियों के आने पर पाबंदी रहेगी.


उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील


उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर अब पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है. यहां शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. सभी जिलों में साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा, जिसके तहत शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी. स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे, हालांकि कर्मचारी ऑफिस के कार्य के लिए जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग ,पूल ,क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.


हरियाणा में दुकान और शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत


हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को सात जून (सुबह पांच बजे) से बढ़ाकर 14 जून (सुबह पांच बजे) करने का निर्णय लिया है, लेकिन कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी को देखते हुए कई गतिविधियों में छूट दी है. राज्य में दुकान और शॉपिंग मॉल को खोलने संबंधी छूट दी गई है. हरियाणा में अब घर के बाहर शादी करने की इजाजत दी गई है, लेकिन बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी शादी और अंतिम संस्कार में अब 21 लोग शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही धार्मिक स्थानों भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ खुल सकते हैं. इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 50 फीसदी कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.


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