नई दिल्ली: अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) का कब्जा होने के बाद से ही भारत समेत कई देश अपने-अपने नागरिकों को वहां से रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं. रविवार को भी भारत ने दो उड़ानों का संचालन कर 222 लोगों को काबुल से निकाला है. इस बीच केंद्रीय मंत्री ने अफगान संकट का जिक्र कर CAA को जरूरी बताया है.


'इसलिए CAA जरूरी है'


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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने अफगान से भारत लाए गए लोगों की खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, 'हमारे अस्थिर पड़ोस की ताजा घटना और जिस तरह वहां के सिख और हिंदू बुरे वक्त से गुजर रहे हैं वह बताता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) क्यों जरूरी है.'


केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट.

CAA कानून क्या है?


नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन) धर्मों के प्रवासियों के लिए भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव है. मौजूदा कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य है. लेकिन CAA से इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है. आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है. CAA एक्ट को 2019 को संसद में पास किया जा चुका है. लेकिन दिसंबर 2019 के बाद से इसे अब तक लागू नहीं किया गया है.


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