Crime News: महिला ने प्रेमी के साथ मिल पति को उतारा मौत के घाट, 6 साल के बेटे ने खोल दी पोल
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के शामली में 6 साल के बच्चे की गवाही पर जिला अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Women killed Husband: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले में एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. महिला ने करीब 3 साल पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट (Wife killed Husband) उतार दिया था. अब जिला अदालत ने हत्या के मामले में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा दी है और दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
6 साल के बच्चे की गवाही बनी सजा की प्रमुख वजह
इस केस की खास बात यह है कि दोषी करार दी गई राजेश नामक महिला के छह साल के बेटे की गवाही भी इस दंड की प्रमुख वजह रही. बच्चे ने कोर्ट को बताया कि उसकी मां ने अपने साथी प्रदीप के साथ मिलकर पिता की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर शव को फंदे से लटका दिया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके.
अवैध संबंधों की वजह से की थी हत्या
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दो जून 2018 को शामली जिले के मनलेंडी गांव में राजेश नामक महिला ने अवैध संबंधों की वजह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति धर्मवीर को मौत के घाट उतार दिया था. अभियोजन पक्ष ने बताया कि पति महिला के अवैध संबंधों में बाधक बन रहा था, जिसके बाद उसने प्रेमी प्रदीप की मदद से पहले गला दबाकर अपने पति धर्मवीर की हत्या कर दी और फिर शव को फंदे से लटका दिया.
6 साल के बच्चे ने कोर्ट को बताई पूरी सच्चाई
मामले में राजेश का छह साल का बेटा कार्तिक घटना का चश्मदीद गवाह था. उसने शामली जिला अदालत में अपनी मां के खिलाफ गवाही दी और घटना की पूरी सच्चाई बताई. बच्चे ने कोर्ट को बताया कि उसकी मां राजेश ने अपने साथी प्रदीप की मदद से पहले उसके पिता धर्मवीर का गला घोंट दिया और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटका दिया.
कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा
शामली जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरजेश कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजेश और उसके प्रेमी प्रदीप को दोषी करार दिया. कोर्ट ने बच्चे की गवाही और पुलिस जांच के आधार पर राजेश और उसके प्रेमी प्रदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
(इनपुट- न्यूज एजेंसी भाषा)
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